औरंगाबाद:अब बेलगाम रफ़्तार वाहनों के रफ़्तार पर लगेगी नकेल लगाना होगा स्पीड गवर्नर,आदेश नही मानने पर होगी कारवाई

औरंगाबाद(ET):   बेलगाम रफ़्तार में चलने वाले वाहनों के गति पर अब नकेल लगाने की औरंगाबाद जिला परिवहन विभाग ने ठान ली है।इसी पहल में अब वाहनों में स्पीड गवर्नर(गति नियंत्रक)उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया है।इस उपकरण को वाहनों में लगाने पर गति नियंत्रित हो जाएगी।जो भी वाहन मालिक अपने वाहन में स्पीड गवर्नर नही लगाएंगे,उन वाहन मालिकों से शासन सख्ती से पेश आएगा।
इससे वाहनों की गति नियंत्रित होगी, लिहाजा सड़क हादसों में कमी आएगी और अपराधियों को बेधड़क भाग निकलने में दुश्वारियां पेश आएंगी।
इसके लिए शुक्रवार को जिला परिवहन पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार व मोटर यान निरीक्षक उपेंद्र राव ने संबंधित लोगों के साथ बैठक की।इस दौरान डीटीओ ने कहा कि अबतक 326 वाहनों में ही लगाया गया हैं।ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। उसी कड़ी में स्पीड-गवर्नर की व्यवस्था प्रस्तावित है। बस, ट्रक, डंफर, ट्रैक्टर आदि में तय मानक के मुताबिक स्पीड-गवर्नर लगाना होगा। ये वाहन प्रति घंटा 40 से 80 किमी से ज्यादा की गति से नहीं दौड़ सकेंगे। इससे हादसों पर अंकुश लगेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 28 फीसद सड़क हादसे ट्रकों और बसों की तेज गति के कारण होते हैं।
एजेंसी की जिम्मेदारी
नए वाहनों में स्पीड-गवर्नर डिवाइस लगाने की जिम्मेदारी वाहन निर्माताओं की होगी। पुराने वाहनों में स्पीड-गवर्नर लगाने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसियों को दी जाएगी। वाहन मालिकों को स्वयं ही स्पीड-गवर्नर लगवाना होगा। विभाग वाहनों में इस उपकरण को लगाने और बेचने वाली एजेंसियों का चयन करेगा।
जुर्माना और रजिस्ट्रेशन निरस्त शासनादेश के बाद स्पीड-गवर्नर डिवाइस के बगैर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगेगी। अनदेखी करने पर भारी जुर्माना के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जा सकता है।
अनुशासनात्मक-दंडात्मक कार्रवाई
पूर्व में पंजीकृत वाहनों को फिटनेस भी तभी दी जाएगी जब उनमें स्पीड-गवर्नर लगे होने की पुष्टि हो जाएगी। शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और वाहन मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
इन वाहनों को छूट
दोपहिया, तीन पहिया, कार, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को स्पीड-गवर्नर लगाने से छूट रहेगी।
गाडिय़ों की गति-सीमा (किमी/ प्रतिघंटा)
स्कूली बस : 40
ट्रक : 60
डंफर : 60
व्यावसायिक सवारी गाड़ी : 80 के स्पीड में चलेगा।

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